अग्रिम आदेश आने तक नीर झरना पर आवाजाही प्रतिबंधित

ऋषिकेश। नरेंद्र नगर वन प्रभाग क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी रेंज में नीर वाटरफॉल लाखों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन बरसात को देखते हुए 2 जुलाई 2024 से अग्रिम आदेश आने तक नीर झरना पर्यटकों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
वन क्षेत्राधिकारी विजेंद्र कुमार मैठानी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि हर साल बारिश के मौसम में नीर झरने का बहाव बहुत बढ़ जाता है और पत्थर आदि का भय बना रहता है। इस कारण से नीर झरना डायरेक्टोरियल तक को बंद कर दिया गया है। निर्देशित किया जाता है कि नीर झरने का संचालन करने वाली इको विकास समिति और मुनिकीरेती थाना पुलिस को पर्यटकों को नीर झरने पर जाने से रोक जाए। वन क्षेत्राधिकारी ने पर्यटकों से आदेश का पालन करते हुए 2 जुलाई 2024 में अग्रिम आदेश आने तक नीर झरना स्थल पर नहीं आने की अपील की है। इस दौरान किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क ग्राउंड से न लिया जाए तथा झरना समिति में कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए कि किसी भी प्रकार का अवैध रूप से प्रवेश न किया जाए। यदि किसी यदि किसी पर्यटन के साथ कोई अलौकिक घटना होती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व नीर झरना समिति का होगा।
मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि नीर झरने पर पर्यटकों की आवाजाही प्रतिबंधित करने का आदेश मिल चुका है। ऐसे में पर्यटकों के लिए अपील की जा रही है।