UCC लागू करने वाला उत्तराखंड बना पहला राज्य, जानिए क्या है नियम

देहरादून। उत्तराखंड में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो गया हैं। इसी के साथ उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अब से अनिवार्य हो गया है। साथ ही बहुविवाह पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही जिन लोगों ने पहले से विवाह कर रखा है, उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
वहीं, सीएम धामी ने समारोह से ऐलान किया कि उत्तराखंड में अब हर साल आज का दिन यानी 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता के रूप में मनाया जाएगा। यूसीसी लागू होने और इसकी नियमावली तथा पोर्टल लॉन्च होने के साथ ही उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है।
बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था। मार्च में दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गई थी।
उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने लगभग डेढ़ वर्ष में विभिन्न वर्गों से बातचीत के आधार पर चार खंडों में तैयार अपनी विस्तृत रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर सात फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पारित कर दिया गया और उसके एक माह बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी। यूसीसी अधिनियम बनने के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई एक समिति ने इसके क्रियान्वयन के लिए नियमावली तैयार की जिसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी