LT भर्ती 2024: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आयोग को 3 महीने में नया रिजल्ट जारी करने का आदेश
ब्यूरो,नैनीताल।
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उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT भर्ती 2024 मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC को 3 महीने के अंदर संशोधित रिजल्ट जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है।
डबल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा………
न्यायालय ने 4 जून 2025 को सिंगल बेंच द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा। UKSSSC ने सिंगल बेंच के आदेश के कुछ हिस्सों को डबल बेंच में चुनौती दी थी। 3 जून 2026 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ का फैसला मानना होगा। इसके बाद आयोग ने सभी विशेष अपील वापस ले लीं, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अवमानना की कार्रवाई बंद……..
आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह 3 महीने के भीतर सिंगल बेंच के आदेश का पालन करेगा। इसी आधार पर आयोग के खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी गई। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर 3 महीने में आदेश नहीं माना गया तो प्रभावित अभ्यर्थी फिर अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं।
सभी को मिलेगा लाभ, सिर्फ याचिकाकर्ताओं को नहीं…..
याचिकाकर्ता नवीन सिंह असवाल की ओर से अधिवक्ता गौरव कांडपाल और पीयूष गर्ग ने पैरवी की। कोर्ट ने आदेश को ‘इन रेम’ Order in Rem माना। इसका मतलब ये फैसला सिर्फ याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भर्ती से जुड़े सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को इसका समान लाभ मिलेगा। कोर्ट के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों और उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई।



